Rahul Gandhi: संसद में कब लौटेंगे राहुल गांधी? लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी सबकी निगाहें
Parliament Monsoon Session मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने पर नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने से जुड़े सभी कागजात तैयार हैं जिसपर लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना बाकी है। वहीं देर होने पर कांग्रेस कोर्ट का रुख कर सकती है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Parliament Monsoon Session: मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने पर नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने से जुड़े सभी कागजात तैयार हैं, जिसपर लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना बाकी है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार आज इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है।
फैसले में देरी पर कांग्रेस जा सकती है कोर्ट
सूत्रों की माने तो अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता बहाल होने में देरी होती है, तो कांग्रेस कोर्ट का रुख कर सकती है। साथ ही विपक्षी दल इसे संसद में भी उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनके संसद जाने का रास्ता साफ हो गया था।
लोकसभा सचिवालय के कामकाज पर सवाल
बता दें कि मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, तो तुरंत लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद कर दी थी। इस पर विपक्षी दलों ने ऐतराज भी जताया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस मामले में लोकसभा सचिवालय ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत प्रदान की है, तो लोकसभा सचिवालय शांत बैठा है, जिसपर कांग्रेस सहित अन्य दल निशाना साध रहे हैं और इसे पक्षपात की राजनीति करार दे रहे हैं।
क्या है मोदी सरनेम मामला?
बता दें कि मोदी सरनेम (Modi Surname Case) को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के बाद मई में राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?'
मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।