Lok Sabha Nomination: दिल्ली में 29 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन, ये हैं निर्वाचन आयोग के नियम और तैयारियां
Delhi Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों के लिए सोमवार (29 अप्रैल) से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी। प्रत्याशी सुबह 11 से दोपहर तीन बजे के बीच निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भर सकेंगे। इसके लिए तैयारियों पूरी कर ली गई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों के लिए सोमवार (29 अप्रैल) से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी। प्रत्याशी सुबह 11 से दोपहर तीन बजे के बीच निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भर सकेंगे। इसके लिए तैयारियों पूरी कर ली गई है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सभी जिला चुनाव अधिकारी, सातों लोकसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर कर तैयारियों पर चर्चा की।
प्रत्याशी के साथ चार लोग हो सकते हैं साथ
सीईओ ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ चार लोग निर्वाचन कार्यालय जा सकते हैं। निर्वाचन कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशियों के साथ इससे अधिक लोग स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। नामांकन स्थल पर बैरिकेटिंग व पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे।
सिर्फ ले जा सकते हैं तीन गाड़ी
प्रत्याशी अपने साथ तीन गाड़ी ले जा सकते हैं। प्रत्याशी सुविधा ऐप से ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं और निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शपथ ले सकते हैं। इससे नामांकन की प्रक्रिया आसान होगी।
नामांकन स्थल पर हर आधे घंटे में होगी घोषणा
नामांकन स्थल पर हर आधे-एक घंटे में नामांकन भरने के समय की उद्घोषणा भी की जाएगी। ताकि निर्धारित समय में प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकें। सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 25 हजार जमानत राशि व अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 12,500 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी।
छह मई नामांकन की अंतिम तिथि व सात मई को नामांकन पत्रों की जांच की तिथि है। नौ मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरी ओर चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। दिल्ली में 13,637 मतदान केंद्र हैं। एक मतदान केंद्र में पांच कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस तरह मतदान केंद्रों में करीब 70 हजार कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में तैनात रहेंगे।