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Bihar: 'यहां भी बुलडोजर चलने लगा...तमाशा बना दिया है', महिला के घर को ध्वस्त करने पर पटना HC की तल्ख टिप्पणी

घर को अवैध रूप से बुलडोजर चला कर ध्वस्त किए जाने के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जज ने कहा कि यहां भी बुलडोजर चलने लगा... तमाशा बना दिया है। किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे।

By Jagran NewsEdited By: Aditi ChoudharyPublished: Mon, 05 Dec 2022 08:49 AM (IST)Updated: Mon, 05 Dec 2022 08:49 AM (IST)
Bihar: 'यहां भी बुलडोजर चलने लगा...तमाशा बना दिया है', महिला के घर को ध्वस्त करने पर पटना HC की तल्ख टिप्पणी
अवैध रूप से बुलडोजर चलाकर महिला के घर को ध्वस्त करने के मामले पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट ने महिला के घर को अवैध रूप से बुलडोजर चला कर ध्वस्त किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अगमकुआं पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा- यहां भी बुलडोजर चलने लगा... तमाशा बना दिया है। किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने पुलिस के ऐसे रवैये से नाराज होकर कहा कि “आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का?

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मालूम हो कि याचिकाकर्ता सहयोग देवी का घर 15 अक्टूबर को ढहा दिया गया था। इस मामले में थाना प्रभारी के जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए, अदालत ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि राज्य पुलिस द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। जब पीड़ित के वकील द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि कुछ भू-माफिया भी मामले में शामिल हैं और ऐसे व्यक्तियों को याचिका में प्रतिवादी संख्या के रूप में शामिल किया गया है।

हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

इस पर एकलपीठ ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों की किसी न किसी भू-माफिया से मिलीभगत है। कोर्ट ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा कि “भूमि विवादों को चिन्हित कर, थाना को ही पावर दे दिया है निष्पादन करने का? आपको समस्या है तो थाना जाए, पैसा दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का... फिर सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए।” कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी संख्या 8 से 12 तक, को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख (आठ दिसंबर) को अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

जज ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि भूमि माफिया के इशारे पर झूठा मामला दर्ज किया गया है, तो अदालत ने प्राथमिकी पर रोक लगाते हुए पुलिस को परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने से रोक लगा दी। कोर्ट ने एसपी, अंचल अधिकारी और अगमकुआं थाना प्रभारियों को पेश होने को कहा है।

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